November 4, 2026

झारखंड में राशन कार्ड बनवाना हुआ अधिक व्यवस्थित, अब ई-केवाईसी के बाद ही मिलेगी आवेदन को मंजूरी

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सर्च न्यूज: सच के साथ: रांची, 27 अक्टूबर 2026। झारखंड में राशन कार्ड बनवाने और मौजूदा राशन कार्ड में नए सदस्यों का नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अब नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले तथा पहले से आवेदन कर चुके लंबित आवेदकों को मंजूरी पाने से पहले ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य होगा। राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निर्देश के अनुसार, ई-केवाईसी पूरी होने के बाद ही संबंधित आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नई व्यवस्था के तहत आवेदक अपने नजदीकी राशन डीलर के पास उपलब्ध ई-पॉस (e-PoS) मशीन के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं। जिन लोगों ने नया राशन कार्ड बनवाने या मौजूदा कार्ड में परिवार के किसी सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया है, उन्हें भी इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसके लिए आवेदक को राशन डीलर के पास जाकर अपनी पंजीकरण संख्या की मदद से निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और पात्र लाभुकों की पहचान सुनिश्चित करना है। डिजिटल सत्यापन के माध्यम से राशन कार्ड से संबंधित आवेदनों की जांच अधिक व्यवस्थित तरीके से करने में मदद मिल सकती है। झारखंड में लाखों परिवार सरकारी खाद्यान्न वितरण व्यवस्था पर निर्भर हैं, इसलिए राशन कार्ड से जुड़ी प्रक्रियाओं में स्पष्टता और सही लाभुकों का चयन महत्वपूर्ण है।

ऐसे में जिन लोगों का नया राशन कार्ड बनाने या परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने का आवेदन लंबित है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने नजदीकी राशन डीलर से संपर्क कर ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें। आवेदन की स्वीकृति के लिए सत्यापन आवश्यक होने के कारण इसे समय पर पूरा करना उपयोगी होगा। आवेदकों को अपने आवेदन की स्थिति और आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में संबंधित राशन डीलर या प्रखंड आपूर्ति कार्यालय से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।

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