November 3, 2026

झारखंड हाईकोर्ट का फैसला: पूर्व सीएम मधु कोड़ा की आरोप बदलने वाली याचिका खारिज

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सर्च न्यूज: सच के साथ: झारखंड हाईकोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले में आरोपों में संशोधन करने की मांग वाली मधु कोड़ा की याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब विशेष पीएमएलए (PMLA) कोर्ट में उनके खिलाफ पहले से निर्धारित आरोपों के आधार पर ही मुकदमे की कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी।

अदालत ने इस मामले पर कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 216 के तहत आरोप में बदलाव करने या नया आरोप जोड़ने का अधिकार केवल संबंधित ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) के पास सुरक्षित है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मुकदमे की आवश्यकता के अनुसार फैसला सुनाए जाने से पहले किसी भी उचित चरण पर इन आरोपों में बदलाव किया जा सकता है। इस प्रकार हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

यह पूरा विवाद ईडी के आरोप पत्र (चार्जशीट) में दर्शाई गई लगभग 3600 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग राशि से जुड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने याचिका दायर कर ईडी द्वारा दर्शाई गई इस भारी-भरकम राशि पर सवाल उठाया था और इसमें संशोधन की मांग की थी। इससे पहले रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने भी राशि में संशोधन करने की उनकी अर्जी को नामंजूर कर दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था।

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