Trolling on switching from AAP to BJP:AAP से BJP में जाने पर ट्रोलिंग: सांसद राघव चड्ढा के सोशल मीडिया पर ऑनलाइन ट्रोलिंग और कथित तौर पर उनकी छवि बिगाड़ने वाले पोस्ट को हटाने की मांग की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार
सर्च न्यूज: सच के साथ: दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद राघव चड्ढा की उस याचिका पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन ट्रोलिंग और कथित तौर पर उनकी छवि बिगाड़ने वाले पोस्ट को हटाने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद राघव चड्ढा को इंटरनेट पर भारी आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था, जिसके खिलाफ उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
अदालत ने अंततः इस मामले की गंभीरता और कानूनी पहलुओं को देखते हुए अंतरिम राहत के अनुरोध पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अदालत की सहायता के लिए एक ‘एमिक्स क्यूरी’ (अदालत के मददगार) को नियुक्त करने का संकेत दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को लगता है कि उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, तो वे व्यक्तित्व अधिकारों की आड़ लेने के बजाय मानहानि का मुकदमा दायर करने के विकल्प पर विचार कर सकते हैं।
