September 5, 2026

The Central Government opposed a petition in the Supreme Court: केंद्र सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आय-आधारित आरक्षण की मांग वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट में किया विरोध

april-13-2010

सर्च न्यूज : सच के साथ: नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण का आधार आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक पिछड़ापन है। सरकार ने आय आधारित आरक्षण या इन वर्गों के भीतर आय के आधार पर लाभ सीमित करने की मांग वाली याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इससे आरक्षण व्यवस्था के मूल उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि SC और ST समुदायों को सदियों से सामाजिक भेदभाव और वंचना का सामना करना पड़ा है, इसलिए केवल आर्थिक रूप से संपन्न होने के आधार पर उन्हें आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। सरकार का कहना है कि सामाजिक भेदभाव आर्थिक प्रगति के बाद भी पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता।

सरकार ने यह भी दोहराया कि ‘क्रीमी लेयर’ का सिद्धांत फिलहाल केवल OBC आरक्षण पर लागू होता है और इसे SC तथा ST वर्गों पर लागू करने का कोई औचित्य नहीं है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और आने वाला फैसला देश की आरक्षण नीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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