September 5, 2026

Petition in the Sharukh Khan ‘Mannat’ dispute dismissed:शाहरुख खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: 2500 crore ‘मन्नत’ विवाद में याचिका खारिज, अब दो मंजिल और बना सकेंगे ‘किंग खान’

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सर्च न्यूज: सच के साथ: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान को उनके मुंबई स्थित मशहूर बंगले ‘मन्नत’ के रिनोवेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। देश की शीर्ष अदालत ने बंगले के विस्तार और रिनोवेशन को चुनौती देने वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब ‘किंग खान’ अपने छह मंजिला बंगले के ऊपर दो और नई आवासीय मंजिलें (7वीं और 8वीं मंजिल) बना सकेंगे, जिससे उनके घर के विस्तार का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान याचिका दायर करने वाले मुंबई के सामाजिक कार्यकर्ता संतोष दौंडकर की नीयत (Bona fide) पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ‘मन्नत’ एक निजी आवासीय घर है और नियमों का मोटे तौर पर पालन किया गया है। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि कोई अपने निजी घर में अतिरिक्त मंजिलें बनाना चाहता है, तो यह उनकी अपनी पसंद है; इसमें किसी पड़ोसी या बाहरी व्यक्ति को दखल देने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील की उस दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि एक बड़ी फिल्मी हस्ती होने के कारण इस मामले को अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए।

यह विवाद तब शुरू हुआ था जब गौरी खान ने ‘मन्नत’ की एनेक्स बिल्डिंग में दो अतिरिक्त फ्लोर जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। इसके लिए महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (MCZMA) ने कोस्टल रेगुलेशन जोन (CRZ) क्लीयरेंस दी थी, जिसे याचिकाकर्ता ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट से पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की पुणे बेंच ने भी इस याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि निर्माण कार्य में सभी पर्यावरणीय और कानूनी नियमों का पूरी तरह पालन किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी याचिका खारिज होने के बाद ‘मन्नत’ के विस्तार से जुड़ी सभी कानूनी अड़चनें खत्म हो गई हैं।

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