September 4, 2026

Notice issued to DGP Tadasha Mishra by the Jharkhand High Court:थानों में CCTV नहीं लगाने पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, DGP तदाशा मिश्रा को कारण बताओ नोटिस, अगली सुनवाई 24 सितंबर को

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सर्च न्यूज: सच के साथ: रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने के पूर्व आदेशों का प्रभावी अनुपालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने DGP तदाशा मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि 18 जून 2026 के आदेश समेत पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद थानों में CCTV लगाने की दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। सरकार की ओर से टेंडर जारी करने और बाद में उसे रद्द करने जैसे कारण बताए गए, जिन्हें अदालत ने प्रथम दृष्टया संतोषजनक नहीं माना।

अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य के सभी पुलिस थानों में CCTV कैमरे लगाने की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और अनुपालन रिपोर्ट पेश की जाए। अगली सुनवाई 24 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

मामला पुलिस थानों में पारदर्शिता और पुलिस कार्रवाई की निगरानी से जुड़ा है। अदालत का सख्त रुख यह संकेत देता है कि उसके निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही को गंभीरता से लिया जा रहा है।

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