झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: आर्म्स एक्ट मामले में अखिलेश सिंह की दोषमुक्ति बरकरार, सरकार की अपील खारिज
सर्च न्यूज: सच के साथ: रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने जमशेदपुर के चर्चित मामले में अखिलेश सिंह को बड़ी राहत दी है। अदालत ने निचली अदालत द्वारा उसे आर्म्स एक्ट के आरोपों से बरी किए जाने के फैसले को सही ठहराया है। राज्य सरकार की ओर से दायर दोषमुक्ति अपील (एक्विटल अपील) पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति राजेश कुमार की पीठ ने इसमें कोई ठोस आधार या मेरिट नहीं पाते हुए इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया।
अदालत की टिप्पणियां: इस मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करने में विफल रहा। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पुलिस के समक्ष दी गई कथित स्वीकारोक्ति को कानूनी रूप से साबित नहीं किया जा सका। इसके अलावा, जिस परिसर या क्वार्टर से हथियार और कारतूस बरामद करने का दावा किया गया था, उस पर आरोपी का कोई सीधा नियंत्रण या आधिपत्य स्थापित नहीं हो सका। इन परिस्थितियों में कोर्ट ने बरामदगी को संदेहास्पद माना और निचली अदालत द्वारा 12 अगस्त 2021 को दिए गए बरी करने के फैसले को पूरी तरह सही माना。
