November 5, 2026

Jharkhand: झारखंड में नियमित DGP नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में 2 सितंबर को सुनवाई

Screenshot_20260825_181044_ChatGPT

सर्च न्यूज: सच के साथ: रांची: झारखंड में नियमित पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 18 अगस्त को हुई सुनवाई में शीर्ष अदालत ने UPSC और एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) से इस मामले में अपना पक्ष रखने को कहा था। अब मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर 2026 को होगी।

मामला झारखंड में नियमित DGP की नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़ा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य में DGP की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय ‘प्रकाश सिंह’ फैसले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में यह भी कहा गया कि सेवानिवृत्त अधिकारी को DGP पद पर बनाए रखने के लिए अलग नियमावली का सहारा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट पहले ही राज्यों को DGP नियुक्ति के लिए UPSC की प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश दे चुका है। मार्च 2026 के एक आदेश में अदालत ने झारखंड से पूछा था कि प्रकाश सिंह फैसले के अनुरूप DGP नियुक्ति के लिए प्रस्ताव UPSC को क्यों नहीं भेजा गया।

अब 2 सितंबर की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। अदालत में UPSC और एमिकस क्यूरी का पक्ष सामने आने के बाद झारखंड में नियमित DGP नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर आगे की दिशा स्पष्ट होने की उम्मीद है