September 4, 2026

India rejects court ruling, refuses to continue water treaty with Pakistan: सिंधु जल संधि पर भारत का बड़ा फैसला, हेग लवाद के आदेश को किया खारिज

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सर्च न्यूज: सच के साथ: भारत ने सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को लेकर हेग स्थित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के हालिया फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। भारत ने कहा है कि इस लवाद को भारत के संप्रभु फैसलों पर आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है और भारत द्वारा संधि को ‘स्थगित’ (abeyance) रखने का फैसला बरकरार रहेगा

31 अगस्त 2026 को हेग के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने फैसला दिया था कि 1960 की सिंधु जल संधि प्रभावी है और इसके तहत भारत को अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए। लवाद ने जम्मू-कश्मीर में राटले जलविद्युत परियोजना के कुछ निर्माण कार्यों पर भी अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। भारत ने इस फैसले को सिरे से खारिज करते हुए लवाद को “अवैध रूप से गठित” बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, लवाद के आदेशों का भारत की कार्रवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस घटनाक्रम के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के पानी और जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर तनाव और बढ़ने की आशंका है। पाकिस्तान ने दूसरी ओर भारत से सिंधु जल संधि के ढांचे के तहत बातचीत की अपील की है।

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