November 5, 2026

SC permits Abhishek Banerjee to travel abroad:सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत, आंखों के इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की मिली अनुमति

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सर्च न्यूज: सच के साथ: नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए तीन सप्ताह के लिए विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है। अदालत की यह मंजूरी ऐसे समय में आई है, जब इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने उन्हें विदेश जाकर इलाज कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद अब बनर्जी निर्धारित अवधि के लिए विदेश में विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार करा सकेंगे।

दरअसल, अभिषेक बनर्जी ने आंखों से जुड़ी चिकित्सा समस्या के लिए विदेश में उपचार कराने की अनुमति मांगी थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले उनकी विदेश यात्रा की मांग को खारिज करते हुए कोलकाता के एसएसकेएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में विशेषज्ञों से जांच कराने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि यदि मेडिकल बोर्ड यह पाता है कि आवश्यक उपचार कोलकाता में संभव नहीं है, तभी विदेश यात्रा के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद बनर्जी ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट की ताजा अनुमति से बनर्जी के लिए विदेश में प्रस्तावित इलाज का रास्ता साफ हो गया है। यह मामला उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले अदालत की शर्तों के तहत उन्हें बिना अनुमति देश से बाहर जाने की मनाही थी। अब शीर्ष अदालत से तीन सप्ताह की अनुमति मिलने के बाद वह इलाज के लिए विदेश जा सकेंगे।

यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने पहले सात दिन की विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी, जबकि बाद की कार्यवाही में तीन सप्ताह की अनुमति का अनुरोध सामने आया। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के साथ अब उनकी चिकित्सा यात्रा को लेकर कानूनी अड़चन दूर हो गई है।