बिना मुआवजा विस्थापितों को न हटाने का आदेश, CCL और NTPC को झारखंड हाई कोर्ट का नोटिस
झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग और बोकारो में कोल परियोजनाओं से जुड़े विस्थापित परिवारों को बिना मुआवजा हटाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इसके बावजूद हाल ही में घर खाली करने का नोटिस भेजा गया है।वकीलों ने दलील दी कि विस्थापितों को मुआवजा वर्तमान (2025) की दर से दिया जाना चाहिए। अदालत ने दलील को उचित मानते हुए अगले आदेश तक विस्थापितों के घर न तोड़ने और उन्हें न हटाने का निर्देश दिया।
