सर्च न्यूज: सच के साथ: रांची: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) अभियान के तहत झारखंड की प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) ने प्रेस वार्ता में बताया कि अब मतदाता अपने नाम, पता, आयु अथवा अन्य विवरणों की जांच कर आवश्यक संशोधन करा सकते हैं। इसके लिए 5 सितंबर 2026 तक का समय निर्धारित किया गया है।
निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन कर अपना नाम जुड़वा सकता है। वहीं, जिन मतदाताओं के नाम, पते या अन्य विवरणों में त्रुटियां हैं, वे भी इस अवधि के दौरान सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि बिना पूर्व सूचना (नोटिस) दिए किसी भी मतदाता का नाम प्रारूप मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। यदि किसी नाम को हटाने का प्रस्ताव होगा, तो संबंधित व्यक्ति को पहले नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।निर्वाचन विभाग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने मतदान केंद्र, संबंधित बीएलओ, निर्वाचन कार्यालय या ऑनलाइन माध्यम से प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांच लें। समय रहते आवश्यक सुधार कराने से अंतिम मतदाता सूची अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाई जा सकेगी।राज्य निर्वाचन कार्यालय का कहना है कि इस विशेष पुनरीक्षण अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करना तथा चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है। इसलिए सभी मतदाताओं से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।