September 5, 2026

Unconstitutional Bill:संवैधानिक विरोधी बिल: पीएम-सीएम को हटाने वाले क्लॉज पर उठाया सवाल, समिति ने माना असंवैधानिक

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सर्च न्यूज: सच के साथ: भ्रष्टाचार-रोधी विधेयक (संविधान 130वां संशोधन विधेयक) पर विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों से सुझाव लेने के बाद संसदीय समिति की ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार हो गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि बहुसंख्यक हितधारकों ने उस क्लॉज को ‘संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण’ और असंवैधानिक माना है, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहने पर स्वतः ही उनके पद से हटाने का प्रावधान किया गया था। विशेषज्ञों का तर्क है कि बिना किसी न्यायिक दोषसिद्धि (court conviction) के केवल पुलिसिया कार्रवाई या हिरासत के आधार पर जनप्रतिनिधियों को पद से हटाना संवैधानिक रूप से सही नहीं है।

विपक्ष और अन्य संगठनों के कड़े विरोध को देखते हुए भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति ने मूल विधेयक में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की है। कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में ‘पद से हटाने’ (Removal) शब्द को बदलकर ‘निलंबन’ (Suspension) करने का सुझाव दिया है, ताकि किसी व्यक्ति पर बिना दोष सिद्ध हुए स्थायी रूप से कलंक न लगे। हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस ‘सस्पेंशन’ शब्द पर आपत्ति जताई है, क्योंकि उनका मानना है कि निलंबन की स्थिति में व्यक्ति का कानूनी पद और रैंक बरकरार रहता है, जबकि सरकार का मुख्य उद्देश्य जेल से शासन चलाने की प्रक्रिया को रोकना है

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