September 5, 2026

SC Refuses to Stop CJP’s September 5 March. CJP के 5 सितंबर मार्च पर SC ने नहीं लगाई रोक |

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने CJP की ओर से 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने इस दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार और संबंधित प्रशासन पर छोड़ दी है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित मार्च के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। अदालत ने फिलहाल मार्च पर रोक लगाने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया।

इसी बीच केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केंद्र की ओर से संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत नया आवेदन दाखिल करने की बात कही गई है। सरकार का उद्देश्य मामले में पूर्ण न्याय के लिए अदालत से FIR पर उचित आदेश की मांग करना है।

अब इस मामले में आगे की सुनवाई और केंद्र के नए आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट का रुख महत्वपूर्ण होगा। वहीं, 5 सितंबर के प्रस्तावित दिल्ली मार्च को लेकर प्रशासन की तैयारियों और कानून-व्यवस्था पर भी नजर बनी हुई है।

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