झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का बड़ा फैसला: दिवाली पर आतिशबाजी के लिए मिलेगी सिर्फ दो घंटे की मोहलत
सर्च न्यूज: सच के साथ: झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (JSPCB) ने आगामी त्योहारों को देखते हुए राज्य भर में वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आलोक में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दिवाली और गुरुपर्व के अवसर पर केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक (मात्र दो घंटे) ही पटाखे चलाने की अनुमति होगी। यह आदेश प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 की धारा 31(ए) के तहत प्रभावी किया गया है ताकि आगामी त्योहारों के दौरान हवा की गुणवत्ता और शांति को बनाए रखा जा सके।बोर्ड की ओर से जारी नियम केवल दिवाली तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि आने वाले अन्य बड़े पर्वों के लिए भी समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है। आदेश के मुताबिक, छठ पूजा के पावन अवसर पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस निर्धारित समयावधि से पहले या बाद में पटाखे जलाने वाले हुड़दंगियों के खिलाफ बेहद सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, बाज़ारों में केवल उन्हीं पर्यावरण-अनुकूल ‘ग्रीन पटाखों’ की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी जिनकी ध्वनि सीमा 125 डेसिबल (ए) से कम होगी, और यह बिक्री भी सिर्फ उन्हीं शहरी क्षेत्रों में हो सकेगी जहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) अच्छा या संतोषजनक श्रेणी में दर्ज होगा।
