September 5, 2026

Jamshedpur DD Bar Case: डीडी बार हत्याकांड: नीरज सिंह की जमानत याचिका अदालत ने खारिज की, हाईकोर्ट में अपील की संभावना

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सर्च न्यूज : सच के साथ: जमशेदपुर के चर्चित बिष्टुपुर डीडी बार हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी और भाजपा नेता नीरज सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जमशेदपुर के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-2) की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और मामले की केस डायरी की समीक्षा करने के बाद नीरज सिंह की जमानत याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद आरोपी को फिलहाल घाघीडीह केंद्रीय कारागार (जेल) में ही रहना होगा, जबकि उनके बचाव पक्ष के वकीलों ने अब राहत के लिए झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी शुरू कर दी है।

यह मामला बिष्टुपुर थाना अंतर्गत डीडी बार के बाहर हुई हिंसक झड़प और खूनी हमले से जुड़ा है, जिसमें आदित्यपुर निवासी हिमांशु सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उनके साथी प्रत्यूष आनंद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस की जांच के अनुसार, नीरज सिंह को इस पूरी साजिश का मुख्य सूत्रधार माना गया है, जिन्होंने कथित तौर पर फोन के माध्यम से हमलावरों को उकसाया था। घटना के बाद नीरज सिंह फरार हो गए थे, जिन्हें विशेष जांच दल (SIT) ने राजस्थान के सीकर जिले (खाटू श्याम) से ट्रांजिट रिमांड पर गिरफ्तार किया था।

अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश झा ने दलील दी कि घटना के समय नीरज सिंह मौके पर मौजूद नहीं थे और उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। इसके विपरीत, सरकारी अभियोजक ने पुरजोर विरोध करते हुए केस डायरी और तकनीकी साक्ष्यों (कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज) का हवाला दिया, जो मुख्य आरोपियों के साथ नीरज सिंह की संलिप्तता को साबित करते हैं। अदालत ने अपराध की गंभीरता और पुलिस द्वारा प्रस्तुत पुख्ता सबूतों को देखते हुए जमानत अर्जी को नामंजूर कर दिया।

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