September 4, 2026

हॉर्टिकल्चर सब्सिडी पर सरकार का बड़ा बदलाव, मंत्री-अधिकारी और जनप्रतिनिधि अब नहीं ले सकेंगे लाभ

Screenshot_20260824_133016_ChatGPT

सर्च न्यूज: सच के साथ: केंद्र सरकार ने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड (NHB) की कमर्शियल हॉर्टिकल्चर और कोल्ड स्टोरेज योजनाओं की सब्सिडी गाइडलाइंस में अहम बदलाव किया है। 21 अगस्त 2026 को जारी संशोधित नियमों के तहत मौजूदा मंत्री, सांसद, विधायक और विभिन्न सरकारी संस्थानों के अधिकारियों को इस सब्सिडी का लाभ लेने से बाहर कर दिया गया है।

नए नियमों में केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी पात्रता से बाहर रखा गया है। हालांकि MTS/Class-IV/Group-D कर्मचारियों के लिए अलग प्रावधान रखा गया है। कुछ श्रेणियों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी नए नियमों के तहत पात्र नहीं माना गया है। यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब NHB की सब्सिडी को लेकर हाल में विवाद सामने आया था। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी को अपनी खीरे की खेती के लिए करीब 99 लाख रुपये की सब्सिडी मिली थी, जिसे उन्होंने बाद में वापस कर दिया। इसके बाद योजना की पात्रता और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठे थे।

सरकार का यह कदम सरकारी सब्सिडी को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और वास्तविक लाभार्थियों—खासकर किसानों—तक केंद्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। NHB की आधिकारिक वेबसाइट पर भी 21 अगस्त 2026 के संशोधित दिशानिर्देश दर्ज किए गए हैं

You may have missed