September 4, 2026

Ankit Sharma Murder:अंकित शर्मा हत्याकांड में अदालत का बड़ा फैसला,पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित पांच अन्य दोषियों को उम्रकैद की सजा

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सर्च न्यूज: सच के साथ: नई दिल्ली: वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के बहुचर्चित मामले में दिल्ली की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित पांच अन्य दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इस घटना को अत्यंत जघन्य और समाज को झकझोर देने वाला अपराध बताते हुए कठोर दंड को उचित ठहराया।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अंकित शर्मा पर निर्ममता से हमला किया गया और हत्या के बाद उनके शव के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया गया। न्यायालय ने माना कि प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों के बयान और जांच एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूत दोषियों के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।


यह मामला फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामलों में से एक रहा है। लगभग पांच वर्षों तक चली सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों का विस्तार से परीक्षण किया। फैसले को न्यायिक प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई है।

फैसले के बाद कानूनी विशेषज्ञों ने इसे कानून के शासन और न्याय व्यवस्था में विश्वास को मजबूत करने वाला निर्णय बताया है। वहीं दोषियों के पास उच्च न्यायालय में अपील करने का कानूनी अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस फैसले को दंगों से जुड़े गंभीर अपराधों के विरुद्ध न्यायपालिका के सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है।

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