November 3, 2026

रोहित बच्चा को अदालत में पेश होने का अंतिम मौका, 15 नवंबर के बाद हो सकती है कुर्की-जब्ती

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जमशेदपुर, 30 अक्टूबर 2026। बर्मामाइंस थाना क्षेत्र में दर्ज एक मामले में फरार चल रहे रोहित बच्चा उर्फ लेफ्टी बच्चा उर्फ रोहित सिंह के खिलाफ पुलिस ने कानूनी कार्रवाई तेज कर दी है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने राम बस्ती स्थित उसके घर के मुख्य दरवाजे पर इश्तेहार चस्पा किया है। इस कार्रवाई के दौरान दो स्थानीय गवाह भी मौजूद थे। पुलिस के माध्यम से आरोपी को निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत में आत्मसमर्पण करने की सूचना दी गई है।


रोहित बच्चा विनोबा भावे आश्रम के पीछे रहता है। उसके खिलाफ बर्मामाइंस थाने में कांड संख्या 31/25 दर्ज है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) और 307 के तहत आरोप दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। आरोपी के लंबे समय से फरार रहने के कारण न्यायालय के आदेश के बाद यह कदम उठाया गया है।


आरोपी को 15 नवंबर 2026 तक न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का अवसर दिया गया है। तय समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करने पर उसके खिलाफ कुर्की-जब्ती सहित आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य फरार आरोपी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया को गति देना है।


फिलहाल, इस मामले में आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेश और पुलिस की प्रक्रिया के अनुसार होगी। यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी मामले में आरोपी होना अपने आप में दोष सिद्ध होना नहीं है; मामले का अंतिम निर्णय न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।

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