November 4, 2026

जमशेदपुर में दुर्गा पूजा पंडालों के 100 मीटर के दायरे में धूम्रपान पर पूरी तरह से प्रतिबंध, नियमों का उल्लंघन करने पर ₹1,000 का जुर्माना

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सर्च न्यूज: सच के साथ: पूर्वी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन द्वारा सभी दुर्गा पूजा पंडालों को ‘नो स्मोकिंग जोन’ (धूम्रपान निषेध क्षेत्र) घोषित किया गया है। इस आदेश के तहत पंडालों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट, बीड़ी, या किसी भी अन्य प्रकार के तंबाकू उत्पादों का सेवन और उनकी बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।

कोटपा-2003 (COTPA-2003) अधिनियम की धारा-4 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से ₹1,000 का जुर्माना वसूला जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि पूजा पंडालों में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं सहित बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर धूम्रपान करने से न केवल लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है और उन्हें परेशानी होती है, बल्कि पंडालों में आग लगने का गंभीर खतरा भी बना रहता है।

इस प्रतिबंध के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए सभी पूजा पंडालों में ‘गैर-धूम्रपान क्षेत्र’, ‘तंबाकू मुक्त परिसर’ और नशामुक्ति टोल फ्री नंबर (1800-11-2356) से संबंधित पोस्टर और बैनर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने आम लोगों से इन नियमों का पालन करने और त्योहार के दौरान शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की भावुक अपील की है।

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