November 5, 2026

Delhi HC advises CJP leaders over fake AI post:फर्जी AI पोस्ट विवाद में CJP नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट की नसीहत, गौरव भाटिया के खिलाफ पोस्ट हटाने पर राजी

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सर्च न्यूज: सच के साथ: नई दिल्ली, 10 सितंबर 2026: भाजपा नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया की ओर से दायर ₹2 करोड़ के मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े सौरव दास और आशुतोष रांका द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की गई एक पोस्ट को लेकर विवाद है।

भाटिया का आरोप है कि उनके नाम से एक AI-जनरेटेड फर्जी ग्राफिक साझा किया गया, जिसमें उन्हें स्वतंत्र भारद्वाज के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दिखाया गया था। भाटिया ने इस बयान से इनकार करते हुए इसे गलत और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। इसके बाद उन्होंने पोस्ट हटाने और माफी की मांग की तथा मानहानि का मुकदमा दायर किया। सुनवाई के दौरान जस्टिस तुषार राव गेडेला ने सौरव दास और आशुतोष रांका को बिना तथ्य की पुष्टि किए इस तरह की सामग्री साझा करने पर नसीहत दी। अदालत ने कहा कि विरोध या असहमति जताने का अधिकार सभी को है, लेकिन अपनी बात जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ रखी जानी चाहिए

अदालत ने दोनों नेताओं को संबंधित पोस्ट स्वेच्छा से हटाने पर विचार करने को कहा। सुनवाई के दौरान उनके वकील की ओर से बताया गया कि विवादित पोस्ट में से एक पहले ही डिलीट की जा चुकी है। बाद में CJP नेताओं ने बाकी संबंधित पोस्ट भी हटाने पर सहमति जताई। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति के बारे में सामग्री साझा करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करना जरूरी है। अदालत ने दोनों पक्षों को विवाद को जिम्मेदारी से संभालने की सलाह दी। मामले में आगे की कार्यवाही के लिए पक्षों को अपने जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

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