November 4, 2026

CJP संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली कोर्ट से मिली बड़ी राहत, शर्तों के साथ जमानत मंजूर

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सर्च न्यूज: सच के साथ: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक और प्रमुख अभिजीत दीपके को दिल्ली की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है。 नई दिल्ली स्थित मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत ने शनिवार को सुनवाई के बाद उन्हें सशर्त जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद अदालती कार्यवाही और जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करके उन्हें पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों में वे कोर्ट से बाहर आते हुए थम्स-अप का इशारा करते नजर आ रहे हैं।

अभिजीत दीपके को शुक्रवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में सीजेपी द्वारा आयोजित ‘लहरा दो तिरंगा’ विरोध मार्च में शामिल होने के लिए झंडेवालान स्थित उनके आवास से निकलते ही हिरासत में लिया गया था। दिल्ली पुलिस ने क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत लागू निषेधाज्ञा (Prohibitory Orders) का उल्लंघन करने और शांति भंग की आशंका के आरोप में उनके खिलाफ BNSS की धारा 126/170 के तहत एहतियाती कार्रवाई की थी। पुलिस का कहना था कि प्रदर्शन के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई थी।

अदालत ने अभिजीत दीपके को रिहा करने के लिए कड़ी शर्तें लागू की हैं। मजिस्ट्रेट ने उन्हें 50,000 रुपये का व्यक्तिगत श्योरिटी बॉन्ड भरने और आगामी एक वर्ष तक क्षेत्र में शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक ‘पीस बॉन्ड’ (शांति मुचलका) साइन करने का निर्देश दिया。 कोर्ट की इन औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद दीपके को शनिवार शाम पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया गया, जबकि उनके साथ हिरासत में ली गईं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहले ही रिहा कर दिया गया था।

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