मेरठ का चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड: दोषी मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा का ऐलान
सर्च न्यूज: सच के साथ: उत्तर प्रदेश के मेरठ को झकझोर देने वाले बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड (जिसे ‘नीला ड्रम कांड’ के नाम से भी जाना जाता है) में जिला अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्र की अदालत ने इस जघन्य हत्याकांड के दोनों मुख्य दोषियों, मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला, को फांसी (मृत्युदंड) की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ (Rareest of Rare) मामला मानते हुए दोनों अपराधियों को मौत की सजा दी है।इस हत्याकांड की पृष्ठभूमि साल 2016 से जुड़ी है, जब मेरठ के इंद्रानगर निवासी सौरभ राजपूत ने मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था।
योजना के तहत 24 फरवरी 2025 को आरोपियों ने सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उन्होंने सौरभ के शव के टुकड़े किए और उसे एक नीले प्लास्टिक ड्रम में छिपा दिया। पुलिस ने सघन जांच के बाद 19 मार्च 2025 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर शव बरामद किया था। अदालत में चले लंबे ट्रायल और मजबूत सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उन्हें हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य मिटाने का दोषी पाया और अब उन्हें उनके किए की अंतिम सजा सुना दी है।
